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मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


चित्रकूट 23 फरवरी 2024

*मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ शिवसंपत करवरिया

जनपद चित्रकूट पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट चित्रकूट तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 205/2017 धारा 354(ख),504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त कुलदीप पुत्र बलदेव पण्डित निवासी ग्राम इटवा थाना कमासिन जनपद बांदा को 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का विवरणः-*
दिनाँक 04.09.2017 को वादी द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड़,गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है । इस सूचना पर थाना पहाड़ी में 205/2017 धारा 354(ख),504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर सुरेश प्रसाद शर्मा द्वारा की गयी तथा दिनाँक 04.11.2017 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

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